नयी दिल्ली, 13 जून (भाषा) नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने शनिवार को 30 जून या उससे पहले अपना बकाया चुकाने वाले करदाताओं के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए संपत्ति कर पर 10 प्रतिशत की छूट की घोषणा की।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने शनिवार को उन करदाताओं के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए संपत्ति कर पर 10 प्रतिशत की छूट की घोषणा की, जो 30 जून या उससे पहले अपना बकाया चुकाते हैं। (तस्वीर केवल प्रतीकात्मक उद्देश्यों के लिए) (पिक्साबे)
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने शनिवार को उन करदाताओं के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए संपत्ति कर पर 10 प्रतिशत की छूट की घोषणा की, जो 30 जून या उससे पहले अपना बकाया चुकाते हैं। (तस्वीर केवल प्रतीकात्मक उद्देश्यों के लिए) (पिक्साबे)

एक बयान में, नागरिक निकाय ने अपने अधिकार क्षेत्र में संपत्ति मालिकों से अपने ऑनलाइन पोर्टल या अन्य अधिकृत भुगतान मोड के माध्यम से समय पर भुगतान करके छूट का लाभ उठाने का आग्रह किया।

छूट योजना हाल के वर्षों में एनडीएमसी के संपत्ति कर संग्रह अभियान की एक आवर्ती विशेषता रही है और इसका उद्देश्य शीघ्र अनुपालन को प्रोत्साहित करना और राजस्व संग्रह में सुधार करना है।

काउंसिल ने पिछले साल 30 जून से पहले किए गए भुगतान पर इसी तरह 10 प्रतिशत की छूट की पेशकश की थी।

यह घोषणा एनडीएमसी क्षेत्र में संपत्ति कर व्यवस्था में बदलाव के बीच आई है।

इस साल की शुरुआत में, संसद ने एनडीएमसी क्षेत्राधिकार में संपत्ति कर मूल्यांकन के लिए एक समान यूनिट क्षेत्र पद्धति के कार्यान्वयन को सक्षम करने वाले संशोधनों को मंजूरी दे दी।

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यह कदम शेष संपत्तियों के लिए दर योग्य मूल्य-आधारित प्रणाली को बदल देगा और कर गणना में अधिक एकरूपता लाएगा।

एनडीएमसीने अपने बयान में करदाताओं से अंतिम समय की भीड़ से बचने और रियायत का लाभ उठाने के लिए समय सीमा से पहले अपना बकाया जमा करने की अपील की।

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बयान में कहा गया है कि सहायता की आवश्यकता वाले करदाता कार्यालय समय के दौरान एनडीएमसी कर विभाग से संपर्क कर सकते हैं या अधिक जानकारी के लिए परिषद की वेबसाइट पर जा सकते हैं।



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